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20 जिलों को छोड़ प्रदेश में पहली जून से शर्तों के साथ कोरोना कर्फ़्यू में ढील, शनिवार-रविवार पूर्ववत बंदी

By Shakti Prakash Shrivastva on May 30, 2021
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लखनऊ, (मुख्य संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में लगभग एक महीने से लागू कोरोना कर्फ़्यू में शर्तों के साथ पहली जून से दी जाएगी ढील। प्रदेश के 20 जिलों को छोडकर अन्य जिलों में दुकाने सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेंगी। कैंटोनमेंट जोन को छोड़कर यह व्यवस्था सप्ताह में 5 दिनों तक होगी। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी।

शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे

प्रदेश के उन जनपदों में कोरोना केसेस आज 600 से अधिक हैं वहाँ कोई छूट नहीं होगी। ऐसे कुल 20 जिले है, इन्हे छोड़कर अन्य जनपदों में नयी गाइडलाइन की मुताबिक छूट होगी। कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। इनमें औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे

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