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उत्तर प्रदेश में छः महीने के लिए हड़ताल पर लगा प्रतिबंध, तामील हुआ ‘एस्मा’

By Shakti Prakash Shrivastva on May 27, 2021
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लखनऊ, (मुख्य संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले छः महीने के लिए सरकारी सेवारत कर्मचारियों के हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान शासकीय, अर्द्धशासकीय और स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कार्यरत कर्मचारी  हड़ताल नहीं कर सकेंगे। आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत लगाया गया प्रतिबंध। इस तरह पूर्व में लगे  छः महीने के प्रतिबंध को और छः महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

राज्यपाल की भी मिल गयी मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध के पहले इस तरह का प्रतिबंध 25 नवंबर 2020 को छः महीने के लिए लगायी गयी थी। कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) के अधीन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हड़ताल पर छः महीने की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। बयान के अनुसार, इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं। श्री सिंघल ने बताया कि राज्य के कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रण के तहत किसी सेवा और किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा के कर्मचारियों के लिए हड़ताल पर रोक रहेगी। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग में संभावित हड़ताल को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस एक्ट को छह महीने तक और बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल ने सरकार के इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है।

 

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