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यूपी में खरीदनी है प्रापर्टी तो जिलाधिकारी को दे आवेदन…

By Shakti Prakash Shrivastva on June 15, 2021
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लखनऊ, (मुख्य संवाददाता)। अब उत्तर प्रदेश में यदि प्रापर्टी खरीदनी है तो पहले जिलाधिकारी के यहाँ आवेदन करना होगा। क्योंकि अब जिलाधिकारी ही अब स्टांप शुल्क का निर्धारण करेंगे। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने संपत्ति मूल्यांकन नियमावली-1997 में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है।

अब सूबे में फ्लैट, जमीन, मकान, दुकान या कोई प्रापर्टी खरीदना है तो इन भू-संपत्तियों की स्टांप शुल्क का निर्धारण जिलाधिकारी के स्तर से किया जाएगा। इससे जहां संपत्ति रजिस्ट्री कराते समय स्टांप शुल्क तय करने को लेकर होने वाले विवाद खत्म होंगे, वहीं एक मालियत की संपत्ति के स्टांप शुल्क में समानता आएगी। इस बाबत नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट मीटिंग में हरी झंडी मिल गयी है। इससे इस मुद्दे पर होने वाले मुकदमों की संख्या भी काफी कम होगी। कोई भी व्यक्ति प्रदेश में कहीं भी कोई जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदना चाहेगा तो सबसे पहले उसे संबंधित जिले के जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देना होगा और साथ ही कोषागार में 100 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद जिलाधिकारी लेखपाल से उस भू-सम्पत्ति की डीएम सर्किल रेट के हिसाब से मौजूदा कीमत का मूल्यांकन करवाएंगे। उसके बाद उस सम्पत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क का भी लिखित निर्धारण होगा। यदि कोई व्यक्ति जो भूमि, भवन खरीदना चाहता था तो वह रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी से संपर्क करता था। उसमें मौखिक तौर पर उस भवन या भूमि की कीमत तय हो जाती थी, उसी आधार पर उसकी रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क लगता था। बाद में विवाद की स्थिति पैदा होती थी।

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