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योगगुरु के बयान का मामला : 1000 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करेगा IMA, या 15 दिन में मांगे माफी

By Shakti Prakash Shrivastva on May 26, 2021
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देहरादून, (ब्यूरो)। योगगुरु बाबा रामदेव द्वारा ऐलोपैथी को लेकर दिए गए बयान का मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। आईएमए की उत्तराखंड यूनिट की तरफ से बाबा रामदेव को इस मामले में मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में 15 दिन के भीतर क्षमा न मांगने और अपने बयान को सोशल मीडिया प्लेटफार्म से न हटाने पर बाबा के खिलाफ एक हजार करोड़ की मानहानि का दावा ठोकने की चेतावनी भी दी गई है।

दो हजार सदस्यों की हुई है मानहानि

आईएमए उत्तराखंड के प्रदेश सचिव डॉ अजय खन्ना की ओर से मंगलवार को बाबा रामदेव को भेजी गयी नोटिस में कहा गया है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बाबा के बयान से आईएमए उत्तराखंड से जुड़े दो हजार सदस्यों की मानहानि हुई है। उन्होंने कहा कि एक सदस्य (डॉक्टर) की पचास लाख की मानहानि के अनुसार कुल एक हजार करोड़ की मानहानि का दावा किया जाएगा।

बाबा ने भ्रामक विज्ञापन चलाया

नोटिस में कहा गया है कि बाबा रामदेव ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए ऐलोपैथी डॉक्टरों की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया है। ऐसे में उनके खिलाफ मानहानि के दावे के साथ-साथ एफआईआर भी कराई जाएगी। इसके साथ ही नोटिस में बाबा रामदेव को नोटिस मिलने के 76 घंटे के अंदर दिव्य श्वासारि कोरोनिल किट के भ्रामक विज्ञापन को भी सभी प्लेटफार्म से हटाने को कहा गया है। डॉ खन्ना की मुताबिक बाबा ने भ्रामक विज्ञापन के जरिए कोरोनिल को कोरोना संक्रमण के विरुद्ध प्रभावी दवाई व कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभावों से बचाने वाली दवाई बताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी बाबा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

 

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