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शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से मृतक आश्रितों को मिलेगी छूट, बेसिक शिक्षा में नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू

By Shakti Prakash Shrivastva on May 26, 2021
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लखनऊ, (मुख्य संवाददाता)। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के दौरान मृतक आश्रितों के लिए खुश खबरी। अब टीईटी पास मृतक आश्रितों को शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। इस आशय की घोषणा आज प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. सतीश चन्द्र द्विवेदी ने की। उन्होंने सभी जरूरी अर्हताओं को पूरा करने वाले मृतक आश्रितों को शिक्षक और लिपिक पदों पर नियुक्त करने का ऐलान भी किया है। बेसिक शिक्षा विभाग में ढाई हजार से ज्यादा मृतक आश्रितों को नियुक्ति मिलने की उम्मीद बढ़ गयी है।

विभाग में इस पर सहमति बन गई है कि ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड-डीएलएड (बीटीसी) पास हैं और टीईटी उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें सुपर टीईटी यानी शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी। वहीं जो मृतक आश्रित अभी डीएलएड-बीएड कर रहे हैं तो उन्हें लिपिक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी और बाद में टीईटी पास करने पर शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाएगा।

स्नातक मृतक आश्रित के लिए सृजित होगा लिपिक का पद

यह अभी तय नहीं है कि  इसके लिए कितने वर्षों की छूट दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रहा है। इसे लागू करने के लिए शिक्षक सेवा नियमावली में भी संशोधन किया जा रहा है। वहीं स्नातक मृतक आश्रितों को लिपिक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। यदि लिपिक के पद नहीं है तो उन्हें सृजित किया जाएगा लेकिन आर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

 पिछले 3 वर्षों में कोई नियुक्ति नहीं

मौजूदा समय में 10 हजार मृतक आश्रित विभाग में नौकरी कर रहे हैं लेकिन मृतक आश्रितों के पद पर पिछले तीन वर्षों से विभाग में कोई नियुक्तियां नहीं हुई हैं। अभी पंचायत चुनाव की ड्यूटी में ही कोरोना संक्रमित 1621 शिक्षकों की मौत हो चुकी है।

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