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बाटला हाउस एनकाउंटर: आतंकी आरिज खान को फांसी, अदालत ने बताया रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस

By Nikhil Pal on March 15, 2021
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नई दिल्ली(एजेंसी)- बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी करार दिए गए आरिज खान को सोमवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि आरिज को 302 के तहत पहले ही दोषी करार दिया चुका है। कोर्ट के सामने सवाल ये था कि ये rarest of rare केस है या नहीं। कोर्ट ने 8 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि एनकाउंटर के वक्‍त आरिज खान मौके पर ही था और वो पुलिस की पकड़ से भाग निकला था। अदालत ने सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए कहा कि उसने भागने से पहले पुलिसवालों पर भी फायरिंग की थी। आपको बता दें कि इसके पहले 8 मार्च को बहुचर्चित बाटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े केस में दिल्‍ली की साकेत अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दे दिया था।

दिल्ली की साकेत कोर्ट का फैसला

इसके पहले 8 मार्च को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 के तहत दोषी पाया था। कोर्ट ने आईएम के आतंकी को आर्म्‍स ऐक्‍ट की धारा 27 के तहत भी दोषी करार दिया था,जिसके बाद कोर्ट ने 15 मार्च के दिन आरिज खान को सजा की घोषणा का ऐलान करने की बात कही थी। आपको बता दें कि लगभग एक दशक तक कथित तौर पर फरार रहने के बाद फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरिज खान को गिरफ्तार किया था।पुलिस का आरोप है कि दिल्ली में 13 सितंबर 2008 को पांच जगह बम धमाके हुए। इनमें 30 लोगों की जान गई व कई सारे लोग जख्मी हुए।इस मामले की जांच के दौरान पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली कि जामिया के बाटला इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं। पुलिसबल मौके पर पहुंचा।उस समय बाटला हाउस के उस फ्लैट में आरिज खान उर्फ जुनैद के साथ चार और लोग फ्लैट में मौजूद थे।वहां पुलिस वे आतंकियों मे मुठभेड़ हुई। दो आतंकी मौके पर मारे गए, जबकि तीन वहां से भागने में सफल रहे। इन्हीं में से एक था आरिज खान, जबकि दो अन्य आरोपी मोहम्मद सैफ एवं जिशान गिरफ्तार कर लिए गए।इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के होंनहार इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा आतंकियों की गोलियों का निशाना बने और शहीद हो गए थे।

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