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सेना में महिला अफसरों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- दो महीने में दें स्थायी कमीशन

By Nikhil Pal on March 25, 2021
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नई दिल्ली(एजेंसी)- सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन न देने पर भारतीय सेना की आलोचना की है। स्थायी आयोग (परमानेंट कमीशन) के लिए महिला अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना की तरफ परमानेंट कमीशन के अनुदान के लिए अपनाए गए नियम मनमाना और भेदभावपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को दो महीने के भीतर महिला अधिकारियों के लिए स्थायी आयोग के अनुदान पर विचार करने का निर्देश दिया है।

महिला अफसरों को स्‍थायी कमीशन देने की प्रक्रिया भेदभावपूर्ण-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महिला एसएससी अधिकारियों की सेना में स्थायी कमीशन देने की मांग को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सेना की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण और भेदभावपूर्ण बताया। कोर्ट ने कहा कि एसीआर महिला अधिकारियों द्वारा भारतीय सेना के लिए अर्जित उपलब्धियों को नजरअंदाज करता है।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से महिला अधिकारियों का मूल्यांकन किया गया, वह लैंगिक भेदभाव की चिंताओं को दूर नहीं करता है। पिछले साल कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में इसे लेकर चिंता जताई गई थी। कोर्ट ने कई महिला अफसरों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर फैसला सुनाया। इसमें कोर्ट द्वारा स्थायी आयोग, पदोन्नति और अन्य लाभ देने को लेकर पिछले साल फरवरी में जारी निर्देशों को लागू करने की मांग की गई है।

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