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सरकार का ऐलान : चुनाव ड्यूटी में हुई है मौत तो मिलेगा 30 लाख रुपया

By Shakti Prakash Shrivastva on June 1, 2021
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लखनऊ(मुख्य संवाददाता)।  उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले सरकारी मुलाजिम की कोरोना से हुई मौत पर सरकार ने 30 लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा की है। इस आशय का निर्णय राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके लिए चुनाव आयोग की पूर्व की गाइडलाइन में भी संशोधन किया गया है।

मंगलवार को कैबिनेट की बैठक मे लिए गए इस निर्णय के संबंध अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी शासनादेश में यह उल्लेख है कि महामारी के कारण होने वाले मृत्यु पर 30 लाख रुपए की जो अनुग्रह राशि दी जाएगी, इसके लिए संबन्धित जिलाधिकारी को सभी प्रत्यक्ष व पारिस्थितिक साक्ष्यों व सभी अभिलेखों के साथ राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अपनी सिफारिश सहित राशि के भुगतान का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजना होगा।

नियम में संशोधन कर ड्यूटी अवधि की गयी 30 दिन

कैबिनेट ने अनुग्रह राशि की पात्रता के लिए निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अंदर कोविड से होने वाली मृत्यु को इसकी पात्रता में लाने का फैसला लिया है। जबकि पहले ऐसा नहीं था। कोविड से मृत्यु के साक्ष्य के रूप में एंटीजन, आरटीपीसीआर की पाजिटिव रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट तथा सीटी स्कैन में कोविड इंफेक्शन को माना जाएगा। कुछ विशेष मामलों में कोविड रिपोर्ट होने पर भी 30 दिन के अंदर मृत्यु होने पर इसका लाभ दिया जा सकता है। कोविड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष निदेशक एसजीपीजीआई ने भी इसकी सहमति दी है।

हाईकोर्ट ने भी मुआवजा दिये जाने की अनुशंसा की थी

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अजित कुमार की पीठ ने 12 मई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि चुनाव ड्यूटी में संक्रमित कर्मचारियों के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए।

 

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