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February 7, 2025
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बिहार में 25 मई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जानिए नई गाइडलाइन

By Nikhil Pal on May 16, 2021
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पटना-बिहार में रविवार से 25 मई तक लॉकडाउन-2 लागू हो गया है। गुरुवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद लॉकडाउन की अवधि में विस्‍तार की घोषणा मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। संशोधन व बदलाव के साथ रविवार से लागू नए लॉकडाउन में पिछले लॉकडाउन की शेष पाबंदियां भी लागू रहेंगी।नए लॉकडाउन में पिछले लॉकडाउन की तरह बेवजह पैदल बाहर निकलने पर रोक लागू रहेगी। सड़कों पर बेवजह गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

लॉकडाउन के दौरान रहेगी पाबंदियां

लॉकडाउन के दौरान स्कूल-कॉलेज व कोचिंग सहित सभी शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में खाने की पाबंदी जारी रहेगी। केवल होम डिलीवरी ही मान्य होगी। इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद एवं धार्मिक आयोजनों पर भी पहले की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा। पार्क व सिनेमाहॉल में भी ताले लगे रहेंगे।लॉकडाउन-2 के नए प्रावधानों की बात करें तो शहरी इलाकों में अब खाद्य सामग्री व अनिवार्य सेवा से संबंधित दुकानें सुबह छह बजे से अपराह्न10 बजे तक ही खुली रहेंगी। ग्रामीण इलाकों में इन दुकानों के खुलने का समय सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक है। पहले लॉकडाउन में यह समय सीमा सुबह सात से 11 बजे तक थी।शादियों में भी अब 50 की जगह 20 लोगों के शामिल होने का नियम भी लागू हो जाएगा। शादी में बैंड-बाजा की इजाजत नहीं होगी।वही निर्माण सामग्री, हार्डवेयर और खाद-बीज की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह छह से 10 बजे तक खोली जा सकेंगी। लॉकडाउन 2 के दौरान कोषागार और उससे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय भी खुले रहेंगे। कोविड अस्पतालों व कोविड केयर सेंटरों में मरीजों की देखरेख में लगे स्वजनों के लिए सामुदायिक रसोईघर की होगी व्यवस्था। लीची-आम जैसे फलों की पैकिंग के लिए काठ की पेटियों के निर्माण तथा आरा मिलो को विशेष परिस्थिति में खोलने की अनुमति संबंधित जिलाधिकारी देंगे।

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