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कोरोना की वजह से तमिलनाडु, कर्नाटक समेत कई राज्यों में लॉकडाउन, कड़ी पाबंदियां लागू

By Nikhil Pal on May 8, 2021
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नई दिल्ली(एजेंसी)- कोरोना के बढ़ते प्रकाेप को रोकने के लिए देश के कई राज्य सख्त पाबंदियां लगा रहे हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य में 10 मई से दो हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। PMK के संस्थापक एस रामदास ने तमिलनाडु सरकार से कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने का आग्रह किया था। वही कर्नाटक सरकार ने भी 10 से 24 मई तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान सिर्फ अनिवार्य सेवाओं को ही छूट मिलेगी। बता दें कि राजस्थान ने भी 10-24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है।

कई राज्यों में कड़ी पाबंदियां

कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर अंकुश लगाने के लिए कर्नाटक, केरल समेत कई राज्यों ने लॉकडाउन का एलान किया है। गोवा में जहां राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाया गया है, वहीं तेलंगाना और मिजोरम में लॉकडाउन का एलान किया गया है।तमिलनाडु सरकार ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए दो सप्ताह का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में भी लाकडाउन लगाया गया है। कर्नाटक सरकार ने दो सप्ताह के लिए संपूर्ण लाकडाउन का एलान किया है। इसके तहत 10 मई सुबह छह बजे से 24 मई सुबह छह महीने तक लाकडाउन रहेगा।इस फैसले की जानकारी देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सुबह छह बजे से सुबह 10 बजे तक खाने-पीने और सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी। केरल में आठ मई से नौ दिनों का लाकडाउन लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि इस दौरान सभी राशन कार्ड धारकों को सरकार किट देना जारी रखेगी। लाकडाउन में लोगों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।गोवा में नौ मई से 23 मई तक सख्त, राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और किराना दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी। दवा की दुकानें सामान्य रूप से खुली रहेंगी। महाराष्ट्र के लातूर जिले में आठ मई से छह दिनों के लाकडाउन का एलान किया गया है।मिजोरम में भी राज्य सरकार ने वायरस का प्रसार रोकने के लिए 10 मई से सात दिनों का लाकडाउन लगाने का फैसला किया है। राज्य सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि लाकडाउन के दौरान राजधानी या जिला मुख्यालयों में किसी व्यक्ति को घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी।

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