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परमबीर सिंह की अर्जी पर सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा

By Nikhil Pal on March 24, 2021
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नई दिल्ली(एजेंसी)- महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर अवैध उगाही का आरोप लगाने वाले आईपीएस परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।इस मामले में परमबीर सिंह अब बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए परमबीर सिंह को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे रहे हैं।कोर्ट ने कहा कि इन्होंने हाई कोर्ट में कल ही सुनवाई की मांग की है।अगर यह आवेदन देते हैं तो हाई कोर्ट देखे कि सुनवाई कब हो सकती है।

मुंबई हाईकोर्ट जाने की सलाह

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील मुकुल रोहतगी से सवाल किया कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर रोहतगी ने कहा कि हम हाई कोर्ट चले जाएंगे आप कल सुनवाई का आदेश दीजिए।मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से तबादला होने के बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। इस पत्र में सिंह ने आरोप लगाया है कि अनिल देशमुख ने फरवरी के मध्य में सचिन वाजे सहित अन्य पुलिसकर्मियों से मिले और उनसे प्रत्येक महीने 100 करोड़ रुपए जुटाने का टार्गेट दिया। सिंह के मुताबिक देशमुख ने कहा कि इसमें से 50 से 60 करोड़ रुपए मुंबई के बार एवं होटलों से जुटाए जा सकते हैं। हालांकि, सिंह के इन आरोपों को देशमुख ने खारिज किया है और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी है।अपनी अर्जी में सिंह ने अपने तबादले पर रोक लगाने की भी मांग की है। बता दें कि गत 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो मिली थी। इस एसयूपी में विस्फोटक सामग्री जिलेटिन की 20 छड़ें मिलीं। मामले की जांच एनआईए कर रही है। इस बीच, सिंह का तबादला डीजी होमगार्ड के रूप में कर दिया गया है। एंटीलिया और सिंह के आरोपों पर भाजपा हमलावर है। वह देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही है।

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