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गांवों तक पहुंचे कोरोना संक्रमण को रोकने में जुटी केंद्र सरकार, जारी की नई गाइडलाइंस

By Nikhil Pal on May 16, 2021
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नई दिल्ली(एजेंसी)- गांवों में फैल रहे कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई इस गाइडलाइन में ग्रामीण क्षेत्र के अलावा बाहरी शहरी इलाकों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।इनके तहत अन्य उपायों के साथ-साथ ग्रामीण स्तर पर कोविड के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की निगरानी, कोरोना जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही घर पर और कम्‍युनिटी बेस्‍ड आइसोलेशन की भी बात की गई है।

हर गांव में होगी निगरानी

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा हर गांव में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (VHSNC) की मदद से समय-समय पर इन्फ्लूएंजा जैसे – बुखार/वायरल इंफेक्‍शन/गंभीर श्वसन संक्रमण आदि के लिए निगरानी की जानी चाहिए।इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) से टेलीकंसल्टेशन के जरिए इन मामलों की तीव्रता जांचने के लिए कहा गया है। साथ ही जिन लोगों में ऑक्‍सीजन लेवल कम पाया जाता है या जिन लोगों को अन्‍य बीमारियां हैं, उन्‍हें जिला अस्‍पतालों या अन्‍य बड़े अस्‍पतालों में भेजने के लिए कहा गया है।साथ ही CHO को रैपिड एंटीजन टेस्‍ट (RAT) करने के लिए प्रशिक्षित करने को भी कहा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि मरीजों की रिपोर्ट आने तक उन्‍हें आइसोलेट रहने के लिए कहा जाना चाहिए।वहीं ऐसे बिना लक्षण वाले लोग जो कोविड मरीज से 6 फीट की दूरी पर बिना मास्‍क के यदि 15 मिनट तक संपर्क में आए हैं, तो उन्‍हें क्‍वारंटीन में रहना चाहिए। साथ ही आईसीएमआर प्रोटोकॉल के अनुसार उनके टेस्‍ट किए जाने चाहिए। गाइडलाइन में कॉन्‍टेक्‍ट ट्रैसिंग पर भी बात की गई है।इसके लिए इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम्‍स (IDSP) की गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीज को यदि घर पर ही क्‍वारंटीन होने की अनुमति दी जाती है, तो इस सूरत में उन्‍हें मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

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