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चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव को बड़ी राहत, झारखंड हाई कोर्ट ने दी जमानत

By Nikhil Pal on April 17, 2021
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रांची-झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव अब जेल से बाहर आ जाएंगे। इस दौरान उन्हें एक लाख रुपये का निजी मुचलका बांड भी भरना होगा। जमानत के साथ कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं और वो बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ पाएंगे और ना ही अपना पता तथा मोबाइल नंबर बदल सकेंगे।दुमका कोषागर अवैध निकासी मामले में यह लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ी राहत है।जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान लालू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल ने दलीलें पेश कीं।

शर्तों पर दी गई जमानत

चारा घोटाले के इस मामले में दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के केस में हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दी है। आरजेडी प्रमुख के वकील देवर्षि मंडल के मुताबिक कोरोना संक्रमण की खबरों के बीच लालू के जमानत मामले की वर्चुअल सुनवाई हुई।झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने दुमका कोषागार मामले में सुनवाई को बाद आरजेडी प्रमुख को जमानत देने का फैसला सुनाया। अदालत में केस नंबर आरसी 38 मामले की आज सुनवाई हुई। दुमका कोषागार से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध निकासी मामले से पहले लालू यादव को चाईबासा और देवघर मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है।आपको बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर इससे पहले भी कई सुनवाई हो चुकी है, लेकिन उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई थी।लालू को बेल मिलने पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के बनाए नियमों के तहत जमानत मिली है। बेल बॉन्ड भरने से लेकर तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने में लालू यादव को करीब2-3 दिन लग सकते हैं ऐसे में वो अपने घर कब या किस तारीख को लौटेंगे अभी यह स्पष्ट नहीं सका है।

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