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चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई

By Nikhil Pal on April 17, 2021
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रांची-राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए आज अहम दिन है। झारखंड हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हो रही है। लालू को अदालत से जमानत मिली तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे।यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी लेकिन हाईकोर्ट के परिसर को सैनिटाइज करने की वजह से जमानत पर आज सुनवाई हो रही है। लालू प्रसाद यादव ने दुमका वाले मामले आधी सजा पूरी करने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई है।

दुमका कोषागार मामले में मांगी जमानत

इस मामले में सीबीआई ने कहा है कि लालू यादव को सीबीआई कोर्ट से कुल 14 साल की सजा मिली है। ऐसे में उनको जमानत पर सुनवाई के कोई औचित्य नहीं है। हालांकि लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल का मानना है कि झारखंड हाई कोर्ट इस मामले में 7 साल की आधी सजा मानते हुए जमानत पर सुनवाई कर रही है। क्योंकि 19 फरवरी को जमानत खारिज करने के दौरान अदालत ने माना था कि सजा की आधी अवधि पूरा करने में 1 माह 17 दिन कम है। अगर लालू प्रसाद यादव को आज जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर निकल जाएंगे।बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्‍वी यादव अपने पिता लालू यादव की जेल से रिहाई के लिए पहले ही बाबा बैद्यनाथ धाम और कामाख्‍या मंदिर में मत्‍था टेक चुके हैं, वहीं लालू की बेटी रोहिणी पिता की सलामती और उनके जेल से बाहर आने के लिए रोजा रख रही हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी पूजा-पाठ में रमे हैं। इधर फिर से जमानत की मांग लेकर झारखंड हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे लालू का रास्‍ता रोकने के लिए सीबीआइ पूरी मुस्‍तैदी से तैयार है।केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ ने अबकी बार राजद अध्‍यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका के औचित्‍य पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। और झारखंड हाई कोर्ट में सीधे-सीधे लालू की 14 साल की सजा के मामले को आगे कर दिया है। सीबीआइ ने लालू के वकील कपिल सिब्‍बल को एक बार फिर अपने नए दांव से हैरान कर दिया है। हालांकि लालू के पक्ष में अच्‍छी बात यह है कि हाई कोर्ट ने पिछली बार लालू की सजा सात साल की मानते हुए जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। ऐसे में लालू को जमानत देने के मामले में सीबीआइ के पुरजोर विरोध के बाद भी उच्‍च न्‍यायालय लालू को बेल पर छोड़ने का आदेश दे सकता है।चारा घोटाले के कुल चार मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू यादव को तीन मामलों में पहले ही हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

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