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काँवड़ यात्रा : योगी सरकार के फैसले पर SC ने कहा 19 तक विचार कर लें, नहीं तो हमें आदेश देना पड़ेगा

By Shakti Prakash Shrivastva on July 16, 2021
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नयी दिल्ली, (एजेंसी)। काँवड़ यात्रा को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने योगी सरकार को कांवड़ यात्रा की इजाजत दिए जाने पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। इसके लिए 19 जुलाई तक का समय भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर रोक है। इसमें कावड़ यात्रा भी आती है। एक मौका दे रहे हैं वरना हमको जरूरी आदेश देना पड़ेगा।

सुनवाई से पहले केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार ने जो जवाब कोर्ट में दाखिल किया है उसमें केंद्र का जवाब योगी सरकार के जवाब से अलग है। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ियों का अपने इलाके के मंदिरों तक आना कोरोना के लिहाज से उचित नहीं। बेहतर हो कि टैंकर के जरिए गंगाजल जगह-जगह उपलब्ध करवाया जाए। वहीं यूपी सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि सांकेतिक रूप से कावड़ यात्रा चलाई जाएगी। 13 जुलाई को योगी सरकार ने यूपी में 25 जुलाई से होने वाली कांवड़ यात्रा को निकालने के संबंध में मंजूरी दी थी। इसके लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन की शर्त भी रखी थी। योगी सरकार के इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर किया था। साथ की केंद्र और राज्य सरकार से इस बाबत जवाब मांगा था। जबकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने 13 जुलाई को ही कांवड़ यात्रा स्थगित करने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने 22 जुलाई की सुबह से हरिद्वार की सभी सीमा सील करने का भी आदेश दिया है। आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी कावंड़िया हरिद्वार की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। अगर करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ ही 14 दिन क्वारैंटाइन किया जाएगा। कांवड़ियों के वाहन भी सीज किए जाएंगे।

 

 

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