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सुप्रीम कोर्ट ने दी UP पंचायत चुनावों की मतगणना की इजाजत, जीत के जश्न पर रहेगी रोक

By Nikhil Pal on May 1, 2021
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नई दिल्ली(एजेंसी)- सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई को होने वाली यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग के इस आश्‍वासन पर मंजूरी दी है कि काउंटिंग सेंटरों पर कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप बंदोबस्‍त किया जाएगा। शिक्षक और कर्मचारी संगठन कोरोना के चलते मतगणना के बहिष्‍कार की धमकी दे चुके हैं।कोर्ट में राज्य चुनाव आयोग ने कहा था कि मतगणना के क्षेत्र में कड़ा कर्फ्यू लगा रहेगा। केवल अधिकृत प्रतिनिधियों को ही काउंटिंग सेंटरों पर जाने की अनुमति होगी। कोर्ट ने आयोग के इस वादे को भी ध्‍यान में रखा जिसमें कहा गया था कि काउंटिंग सेंटरों की व्‍यवस्‍था देखने के लिए उपयुक्‍त अधिकारी को अधिकृत किया जाएगा।

जीत के जश्न पर रहेगी रोक

उत्तर प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर पंचायत चुनाव की मतगणना रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना कराने की इजाजत दे दी है लेकिन जीत के बाद जश्न पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमने राज्य चुनाव आयोग की ओर से रखी गई बातों को नोट किया। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया, उसका पूरी तरह पालन हो। मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो और कोई विजय रैली न निकाली जाए।हाथरस के ग्राम प्रधान कन्हैया लाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर के साथ जस्टिस हरीशकेश राव की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की थी। इस याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव मतगणना पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमने राज्य चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई बातों को नोट किया। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में दखल की ज़रूरत नहीं समझते। जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया, उसका पूरी तरह पालन हो। मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो। कोई विजय रैली न निकाली जाए।मतगणना केंद्र में सिर्फ ऐसे उम्मीदवार को ही आने की इजाजत दी जाएगी जिनकी आरटीपीसीआर/एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव होगी। वहां पर किसी भी लक्षण वाले शख्स को प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। मतगणना केंद्र तथा उसके बाहर भी मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। कहीं पर भी जीत का कोई जश्न नहीं होगा। किसी को भी भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं होगी।

 

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