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यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी योगी सरकार

By Nikhil Pal on April 20, 2021
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लखनऊ-उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जनहित याचिका पर प्रदेश के पांच जिलों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार को मंजूर नहीं है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर शहर, वाराणसी व गोरखपुर में आज रात 12 बजे यानी सोमवार रात से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन करें।हाईकोर्ट के निर्देश पालन का इनकार करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में है। योगी आदित्यनाथ सरकार आज यानी मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

अभी लॉकडाउन के पक्ष में नही है योगी सरकार

सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में बेहद खतरनाथ ढंग से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी व गोरखपुर में 19 अप्रैल की रात से 26 अप्रैल तक आवश्यक सेवा को छोड़कर लॉकडाउन का निर्देश दिया था।योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रवक्ता ने हाई कोर्ट के इस निर्देश को मानने से सरकार के साफ इनकार करने के निर्णय के साथ ही अवगत कराया कि सरकार लॉकडाउन को लेकर बेहद गंभीर है। लोग स्वेच्छा से जगह-जगह पर प्रतिष्ठान व बाजार बंद कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने इन पांच शहरों के साथ अन्य दस जगह पर रात आठ बजे से अगली सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रखा है।उत्तर प्रदेश सरकार पांच शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है। इस निर्देश को योगी आदित्यनाथ सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश को रद करने की मांग की जाएगी।

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