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बिहार में 16 जून से नयी व्यवस्था, मुखिया होंगे ‘पावर लेस’

By Shakti Prakash Shrivastva on June 1, 2021
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पटना(ब्यूरो)। कोरोना काल में पंचायत चुनाव कराने को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जो किरकिरी हुई उससे सीख लेते हुए बिहार सरकार ने फिलहाल चुनाव न कराने का रास्ता ढूंढ लिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायती राज कानून में बदलाव के एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी जिसमे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का काम परामर्शी समिति को सौंप दिया जाएगा। बिहार में 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है।

बिहार में वार्ड सदस्य, सरपंच, मुखिया जैसे प्रतिनिधियों का चुनाव कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से समय पर नहीं हो सके थे और अब बरसात के कारण आने वाले 3 महीने तक यह संभव भी नहीं दिख रहा है। ऐसे में जबकि लगभग ढाई लाख पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को खत्म होता देख सरकार ने यह बीच का रास्ता निकाला है। इसके अनुसार अब कार्यकाल खत्म होने के बाद इनके अधिकार और कर्तव्य उप विकास आयुक्त (DDC), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और पंचायत सचिव के हाथों में चले जाएंगे। चूंकि पंचायत चुनाव टलने पर कार्यकाल बढ़ाने का कानून नहीं है, इसलिए सरकार कैबिनेट के रास्ते राज्यपाल के हस्ताक्षर से अध्यादेश जारी कर अपने स्तर से प्रशासक तय करने की व्यवस्था लागू करेगी। ऐसा इसलिए किया गया कि वर्तमान पंचायती राज प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2016 से शुरू हुआ था और 15 जून 2021 को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है।

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