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कोरोना को लेकर सीएम योगी सख्त- लखनऊ में किसी भी धार्मिक स्थल में एक बार में पांच श्रद्धालुओं को प्रवेश

By Nikhil Pal on April 11, 2021
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लखनऊ-यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण की तेज होती रफ्तार के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर आए हैं। प्रयागराज, वाराणसी व गोरखपुर में स्थलीय निरीक्षण करने के बाद प्रदेश के सर्वाधिक एकिटव केस वाले जिले लखनऊ में उन्होंने बेहद सख्ती का निर्देश दिया है। नाइट कर्फ्यू के बीच में अब उनके निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ में किसी भी धार्मिक स्थल में एक बार में पांच लोागें को प्रवेश की अनुमति है।राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। यहां पर अब किसी भी धार्मिक स्थल में एक बार में बस पांच ही श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अगले सप्ताह से शुरू हो रहे नवरात्रि और रमजान के मद्देनजर उनका यह निर्देश महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सीएम योगी का सख्ती बरतने का निर्देश

लखनऊ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कई सख्त दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश से दो हजार कोविड-19 आइसीयू और इतने ही बेड लेवल-2 के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कल कोविड-19 कमांड कंट्रोल रूम समेत कई अन्य अस्पतालों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान एरा मेडिकल कालेज, टीएस मिश्रा मेडिकल कालेज और इंटीग्रल मेडिकल कालेज को पूर्ण रूप से डेडीकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां बलरामपुर अस्पताल में 300 बेड का डेडीकेटेड कोविड अस्पताल रविवार को सुबह से कार्यशील कर दिया जाए। यहां मैन पावर की व्यवस्था के साथ वेंटिलेटर व एचएफएनसी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सभी प्रकार की एंबुलेंस सेवाओं से जोड़े जाने को भी कहा।प्रदेश सरकार ने लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, बाराबंकी और बरेली में नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। गाजियाबाद और नोएडा में 17 अप्रैल तो मेरठ में 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा अन्य जगहों में 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। इसके साथ ही हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी व कानपुर में सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान व ऑफिस में 50 फीसदी लोगों की ही काम पर बुलाने का निर्देश दिया था।

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