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यूपी:हथियार जमा नहीं करने के मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में केस दर्ज

By Nikhil Pal on April 10, 2021
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लखनऊ-बाहुबली मुख्तार अंसारी के अपराधों की सूची में एक और केस का इजाफा हो गया है। बहुजन समाज पार्टी से मऊ से विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुम्मदाबाद कोतवाली में शनिवार को एक केस किया गया है।मुख्तार अंसारी के खिलाफ शस्त्र का लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी मऊ के बाहुबली विधायक के खिलाफ करीब चार वर्ष बाद भी मुहम्मदाबाद कोतवाली में शस्त्र जमा नहीं करने पर शनिवार को केस दर्ज किया गया है।

मामले की जांच शुरू

मुख्तार अंसारी की एक रायफल का लाइसेंस वर्ष 2017 में और एक डबीबीएल गन का लाइसेंस वर्ष 1996 में निरस्त किया गया था। इन दोनों लाइसेंस को गाजीपुर के जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद भी लम्बे समय तक मुख्तार अंसारी की तरफ से इस प्रकरण का संज्ञान नहीं लिया गया। इस प्रकरण में गाजीपुर जिला प्रशासन की तरफ से कई नोटिस देने के बावजूद बाहुबली मुख्तार अंसारी ने ना तो शस्त्र को जमा किया और ना ही इसके लाइसेंस को डीएम कार्यालय भेजा। अब शनिवार को इस मामले में मुहम्मदाबाद कोतावली में नया अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।इस केस के दर्ज होने के बाद से बसपा विधायक मुख्तार अंसारी पर शासन तथा प्रशासन का शिकंजा और तगड़ा कसेगा। इससे पहले शुक्रवार को फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में जिला जज की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जमानत दे दी। हालांकि इस जमानत के बाद भी मुख्तार को जेल में ही रहना होगा।मुख्तार की जमानत को लेकर आधे घंटे तक अभियोजन व बचाव पक्ष में तीखी बहस हुई। इस दौरान सदर विधायक के विरुद्ध कोई कूटरचना व षड़यंत्र का साक्ष्य न पाने पर जिला जज शंकर लाल ने मुख्तार की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अंसारी को एक-एक लाख के दो बंधपत्र व इसी धनराशि का मुचलका प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया। साथ ही आरोपी को इस मामले के साक्ष्य केा प्रभावित नहीं करने, बिना अदालत के अनुमति और मामले के निस्तारण तक देश छोड़कर बाहर नहीं जाने का भी आदेश दिया।

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