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UP के व्यापारियों को GST बकाया पर ब्याज माफी दो जून तक, बड़े बकाया पर ब्याज पर बड़ी छूट

By Nikhil Pal on March 16, 2021
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लखनऊ-यूपी में व्यापारियों को जीएसटी से पहले के बकाये पर ब्याज माफी की सुविधा देने के लिए सरकार ने ब्याज माफी योजना 2021 लागू की है।प्रदेश सरकार ने तीन मार्च से शुरू की गई यह योजना तीन माह की अवधि के लिए यानी दो जून तक के लिए लागू की गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि योजना के तहत एक लाख रुपये तक की मूल बकाया धनराशि जमा करने पर ब्याज की 100 प्रतिशत धनराशि माफ की जाएगी।

सरकार की योजना से व्यापारियों को होगा लाभ

दस लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक के मूल बकाये के साथ ब्याज की दस प्रतिशत रकम जमा करने पर ब्याज की 90 फीसद धनराशि माफ की जाएगी।एक करोड़ रुपये से अधिक और पांच करोड़ रुपये तक के मूल बकाये के साथ ब्याज की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने पर ब्याज में 50 फीसद की छूट मिलेगी। पांच करोड़ रुपये से अधिक मूल बकाये के साथ ब्याज की 90 फीसद रकम जमा करने पर ब्याज में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इन सभी मामलों में केवल बकाया ना जमा करने पर आरोपित अर्थदंड की 100 प्रतिशत धनराशि माफ की जाएगी। यह योजना 31 दिसंबर 2020 तक की मांग के लिए लागू की गई है। इस योजना का लाभ पाने के लिए व्यापारियों को विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना के तहत विभिन्न कोर्ट में लंबित मामले भी शामिल किए गए हैं। समाधान योजनाओं से संबंधित बकायों पर भी यह योजना लागू है।

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