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बिहारः गोपालगंज शराबकांड में 9 दोषियों को फांसी की सजा,4 महिलाओं को उम्रकैद

By Shakti Prakash Shrivastva on March 6, 2021
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गोपालगंज-बिहार के गोपालगंज जिले के चर्चित खजूरबानी जहरीली शराबकांड में एडीजे-2 सह स्पेशल जज (उत्पाद) लवकुश कुमार की कोर्ट ने शुक्रवार को 13 में से नौ दोषियों को फांसी और चार महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया। करीब साढ़े चार वर्षों तक चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष से सात और बचाव पक्ष की ओर से एक की गवाही हुई। 26 फरवरी को 14 में से 13 लोगों को दोषी ठहराया गया था। एक आरोपित ग्रहण पासी की पहले ही मौत हो चुकी है।

चार दोषी महिलाओं को आजीवन कारावास

चारों महिलाओं को आजीवन कारावास के साथ दस-दस लाख रुपए के अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई। 26 फरवरी को सजा सुनाए जाने के समय कोर्ट में उपस्थित नहीं होने को लेकर जिन दो दोषियों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया गया था, उन दोनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। गौरतलब है कि 15 व 16 अगस्त 2016 को गोपालगंज के नगर थाने के खजूरबानी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। इस शराब कांड में 10-12 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। हालांकि प्रशासन की रिपोर्ट में दो लोगों की ही आंखों की रोशनी जाने का जिक्र है। छठु पासी, कन्हैया पासी, रंजय पासी, मुन्ना पासी, राजेश पासी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, सनोज पासी व संजय पासी को फांसी की सजा सुनाई गई।वही रीता देवी, लालझरी देवी, इंदु देवी, कैलाशी देवी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपित व उनके परिजन कोर्ट में ही रोने-बिलखने लगे। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के स्पेशल पीपी रविभूषण श्रीवास्तव, बचाव पक्ष के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी और विनय कुमार मिश्र की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई।खजूरबानी जहरीली शराब कांड में बिहार में पहली बार किसी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इसके पूर्व अलग-अलग जिलों में शराब की बरामदगी के मामले में आरोपितों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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