लखनऊ, (मुख्य संवाददाता)। अब उत्तर प्रदेश में यदि प्रापर्टी खरीदनी है तो पहले जिलाधिकारी के यहाँ आवेदन करना होगा। क्योंकि अब जिलाधिकारी ही अब स्टांप शुल्क का निर्धारण करेंगे। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने संपत्ति मूल्यांकन नियमावली-1997 में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। अब सूबे में फ्लैट, जमीन, मकान,...
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