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UP सरकार का ‘दरोगाजी’ के लिए यू टर्न : दारोगा भी बनेंगे थानेदार

By Shakti Prakash Shrivastva on July 13, 2021
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लखनऊ, (मुख्य संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में थानों पर अभी तक वरिष्ठता के आधार पर इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की तैनाती बतौर थानेदार करने की व्यवस्था थी। इसमें एक इंस्पेक्टर बतौर थाना प्रभारी और एक इंस्पेक्टर बतौर इंस्पेक्टर-क्राइम थानों पर थे। लेकिन प्रदेश सरकार ने इंस्पेक्टरों को ही थानेदारी दिये जाने संबंधी अपने पूर्व के आदेश को शिथिल करते हुए इस संबंध में नया आदेश जारी किया है।

नए आदेश के तहत अब जिलों के थाना में दारोगाओं को भी थानाध्यक्ष बनाने का आदेश जारी किया गया है। इससे दारोगा यानी सब-इंस्पेक्टर वर्ग काफी खुश हैं। अभी तक सीनियर दारोगा भी सिर्फ चौकी इंचार्ज तक ही सीमित थे। अब सब इंस्पेक्टरों को भी जिलों में ज्यादा थानेदारी मिलेगी। नए आदेश में जिलों के थाना में 50 प्रतिशत दारोगा को थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का निर्देश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में कानून-व्यव्स्था को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार लगातार नए प्रयोग में लगी हुई है। इसी क्रम मे अपर मुख्य सचिव-गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के समस्त थानों में योग्य, कर्मठ, कार्यकुशल और अच्छी सत्यनिष्ठा वाले थानाध्यक्ष की तैनाती संबंधी आदेश पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को दिये हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि आवश्यक हो तो पूर्व में निर्गत आदेश में दी गयी दो तिहाई थानों में थानाध्यक्ष के रूप में इंस्पेक्टरों की तैनाती की व्यवस्था को शिथिल करते हुए  योग्य व उपयुक्त इंस्पेक्टर उपलब्ध नहीं है तथा सब इंस्पेक्टर (दारोगा) उपलब्ध हैं, तो 50 प्रतिशत तक सब इंस्पेक्टरों की थानाध्यक्ष के रूप में तैनाती की जा सकती है। उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी थानों में योग्य, कर्मठ, कार्यकुशल और अच्छी सत्यनिष्ठा वाले थानाध्यक्ष ही तैनात हों, सम्बन्धित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

 

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