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यूपी सरकार का अल्टीमेटम- ऑक्सीजन की कालाबाजारी की तो रासुका के तहत होगी कार्रवाई

By Nikhil Pal on May 9, 2021
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लखनऊ-काेरोना का बढ़ता संक्रमण सूबे में पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। एक ओर कंटेनमेंट जोन की व्यस्थाओं का दायित्व है तो दूसरी ओर दवाओं व आक्सीजन की बढ़ती कालाबाजारी पर नकेल कसने की जिम्मेदारी।उत्तर प्रदेश सरकार भले ही ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए दिन-रात एक किए है, लेकिन सूबे में जरूरतमंदों के हिस्से की ‘सांसें’ लूटी जा रही हैं। लखनऊ, आगरा, कानपुर, गौतमबुद्धनगर व अन्य बड़े शहरों में निजी अस्पतालों में जरूरत से अधिक ऑक्सीजन लेकर उसका दुरुपयोग हो रहा है। बंद पड़े अस्पतालों के नाम पर ऑक्सीजन की सप्लाई दिखाकर कालाबाजारी जारी है। त्रासदी के इस दौर में आपदा को अवसर बनाकर लूट करने वालों पर अब पुलिस व प्रशासन की और पैनी निगाहें गड़ गई हैं। ऑक्सीजन चोरों को न छोड़ने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

रासुका के तहत होगी कार्रवाई

सरकार ने अब आदेश जारी किया है कि ऑक्सीजन चोरी गंभीर मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत भी कार्रवाई की जाए।डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी का कहना है कि कालाबाजारी और गड़बड़ी की हर शिकायत पर कठोर कार्रवाई होगी। ऑक्सीजन की कालाबाजारी या ऑक्सीजन सिलेंडरों की जमाखोरी जैसी शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेकर जांच कर कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए गए हैं। अब तक ऑक्सीजन सिलेंडर व जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी के मामले में 51 मुकदमे दर्ज कर 118 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। यह अभियान जारी है। गंभीर मामलों में रासुका भी लगाया जाएगा।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 21 अप्रैल से कालाबाजारी के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कई निजी अस्पतालों की भूमिका संदेह के घेरे में है। कई स्थानों पर ऑक्सीजन सिलेंडर की रीफिलिंग भी कई गुना अधिक मूल्य वसूलकर की जा रही है। डीजीपी का कहना है कि शनिवार को प्रदेश में 3858 दुकानों की चेकिंग कराई गई। पुलिस हर सूचना पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। कालाबाजारी के हर गंभीर प्रकरण में आरोपितों के विरुद्ध रासुका व गैंगेस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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