Responsive Menu
Add more content here...
May 1, 2026
ब्रेकिंग न्यूज

Sign in

Sign up

  • Home
  • Uncategorized
  • कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर,कहा- ये नेशनल इमरजेंसी, अदालत मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती
April 27, 2021

कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर,कहा- ये नेशनल इमरजेंसी, अदालत मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती

By 0 562 Views

नई दिल्ली(एजेंसी)-देश में कोरोना के बढ़ते संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो नेशनल प्लान मांगा था, उसपर मंगलवार को सुनवाई हुई। सरकार ने अपना प्लान दाखिल किया, सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि वैक्सीन के अलग-अलग दामों पर केंद्र क्या कर रहा है, अगर अभी की स्थिति नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘राष्ट्रीय संकट के समय यह अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकती।हमारा मकसद है कि हम हाईकोर्ट्स की मदद के साथ अपनी भूमिका अदा करें। सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन और वैक्सीन की सप्लाई पर भी चर्चा हुई। अदालत ने ऑक्सीजन समेत अन्य मेडिकल जरूरतों पर डाटा मांगा है और अब शुक्रवार को इसपर सुनवाई की जाएगी।

ऑक्सीजन सप्लाई और वैक्सीनेशन पर मांगी जानकारी

कोरोना संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय योजना को लेकर मंगलवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘जब हमें लगेगा कि लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, तब हम ऐसा करेंगे।’ सुनवाई के दौरान जस्टिस एस रवींद्र चंद ने केंद्र से पूछा, ‘संकट से निपटने के लिए आपकी राष्ट्रीय योजना क्या है? क्या इससे निपटने के लिए टीकाकरण मुख्य विकल्प है?’सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘राष्ट्रीय संकट के समय यह अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकती।हमारा मकसद है कि हम हाईकोर्ट्स की मदद के साथ अपनी भूमिका अदा करें। हाईकोर्ट्स की भी अहम भूमिका है।’ सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘इन सुनवाइयों का उद्देश्य हाईकोर्ट का दमन करना या उनके काम में दखलंदाजी करना नहीं है।उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर क्या हो रहा है, वह इस बारे में बेहतर समझ रखते हैं।’सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे पर कहा कि ​ऑक्सीजन की आपूर्ति, राज्यों की अनुमानित जरूरत, केंद्रीय पूल से ऑक्सीजन के आवंटन का आधार, एक गतिशील आधार पर राज्यों की जरूरत को पूरा करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दें।कोर्ट ने कहा कि जरूरी चिकित्सा उपकरणों, कोविड बेड्स , रेमडेसीवीर सहित आवश्यक दवाओं की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम के बारे में जानकारी दी जाए। टीकाकरण पर कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में, दो टीके उपलब्ध हैं- COVISHIELD और COVAXIN। केंद्र सरकार वैक्सीन की अनुमानित जरूरत के बारे में भी जानकारी दे।वहीं केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ऑक्सीजन की कमी और COVID19 महामारी के प्रबंधन पर कहा, ‘हम स्थिति को बहुत सावधानी से संभाल रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि हाईलेवल कमेटी इस पर काम कर रही है और खुद प्रधानमंत्री स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *