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अदालती स्टे अब 17 अगस्त तक प्रभावी : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वस्ती आदि मामलों में लगी रोक 15 दिन बढाई

By Shakti Prakash Shrivastva on August 4, 2021
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प्रयागराज, (संवाददाता)। कोरोना संक्रमण की भयावहता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण, बेदखली और कब्जा दखल करने पर रोक लगाने का आदेश दिया था। अब चूंकि कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण लग चुका है। स्थितियाँ भी सामान्य हो चली हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व के रोक संबंधी आदेश को 15 दिन के लिए और बढ़ा दी है। मंगलवार को दिये गए अपने निर्णय में कोर्ट रोक की अवधि को 17 अगस्त तक मान्य कर दिया है। कोर्ट ने इन 15 दिनों की मोहलत लोगों को आदेश की अवधि बढ़ाने की अर्जी देने के लिए दी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुताबिक 31 मई को कोरोना संक्रमण के फैलाव व वर्चुअल अदालतें ही चलने के कारण हाईकोर्ट सहित सभी अदालतों, अधिकरणों, अर्द्ध न्यायिक संस्थाओं के अंतरिम आदेश बढ़ा दिया गया था। अब स्थितियों काफी हद तक सुधार हुआ है। खुली अदालतों में भी काम-काज शुरू हो गया है। इस स्थिति में यह आदेश और आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कोर्ट में अर्जी देकर मांग की थी कि कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिये बगैर सामान्य आदेश खत्म न किए जाएं। इसपर कोर्ट ने कुछ निर्देशों को 15 दिन तक जारी रखने का आदेश जारी किया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति एससी शर्मा की खंडपीठ ने स्वत:कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

 

 

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