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देश में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति और उत्‍पादन के लिए केंद्र सरकार ने लागू किया आपदा प्रबंधन कानून

By Nikhil Pal on April 22, 2021
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नई दिल्ली(एजेंसी)- केंद्र सरकार देश में ऑक्‍सीजन की आपूर्ति को सुचारू करने के लिए पूरी कोशिशें कर रही है। ऑक्‍सीजन टैंकरों को राज्‍यों में रोके जाने की शिकायतों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्‍त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति, उत्‍पादन और उसके अंतरराज्यीय परिवहन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कठोर आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत उक्‍त आदेश जारी किए हैं।मंत्रालय ने गुरुवार को निर्देश दिए कि राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। यही नहीं ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के अंतर-राज्य आवाजाही की अनुमति दी जाए।

इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक

मंत्रालय ने कहा है कि इस आदेश की अवहेलना होने की शिकायत मिलने पर संबंधित जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जवाबदेह होंगे। देश में बिगड़ते हालात और ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इंडस्ट्रीज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर आज से रोक लगा दी है। देशभर में सुचारू रूप से ऑक्सीजन सप्लाई हो इसलिए गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया। इस फैसले के बाद सरकार की तरफ से छूट मिली इंडस्ट्री को ही ऑक्सीजन की सप्लाई होगी।आदेश के मुताबिक औद्योगिक जरूरत के लिए ऑक्सीजन सप्लाई आज से नहीं की जा सकती है। सिर्फ 9 श्रेणियों को छोड़कर ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले, ऑक्सीजन का निर्माण करने वाले प्लांट और ऑक्सीजन की आवाजाही करने वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं होगी।देशभर के अस्पताल ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहे हैं।दिल्ली में हालात और भी ज्यादा खराब हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर अब तक कई अस्पताल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं।

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