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कोरोना संक्रमण से हालात बेकाबू होने पर तो 2 हफ्ते के लॉकडाउन पर विचार करे UP सरकार: हाई कोर्ट

By Nikhil Pal on April 28, 2021
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प्रयागराज-देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश के हालात भी बेकाबू हैं।इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर यूपी सरकार को नसीहत दी है। मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार से राज्य में ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की अत्यधिक कमी को देखते हुए लॉकडाउन सहित विकल्पों की तलाश करने को कहा है।हाईकोर्ट ने ताजा सुनवाई में सरकार को कड़े शब्दों में फटकारा कि जो लोग सत्ता में हैं, वे ‘मेरा कायदा मानो, वरना कोई कायदा नहीं जैसा रवैया छोड़ दें।

प्रदेश सरकार अपनी जिद छोड़े-HC

कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की नाकामी पर स्वतः संज्ञान लेकर हुए सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा पेश कार्ययोजना को खारिज कर दिया है। सरकार से तीन मई को सुबह 11 बजे अगली सुनवाई पर नई और लागू होने लायक योजना पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदेश सरकार को 12 बिंदुओं में वे कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं, जिनसे महामारी की रोकथाम में मदद मिल सकती है। हाईकोर्ट ने ताजा सुनवाई में सरकार को कड़े शब्दों में फटकारा कि जो लोग सत्ता में हैं, वे ‘मेरा कायदा मानो, वरना कोई कायदा नहीं जैसा रवैया छोड़ दें। पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे 135 शिक्षकों की मौत का मामला सामने आया है।शिक्षकों की मौत पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने आयोग से कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स लागू नहीं करवाने पर आपके और आपके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोरोना मामले मे कायम जनहित याचिका की सुनवाई की । हाई कोर्ट ने अधिक संक्रमित प्रदेश के नौ शहरों के लिए कई सुझाव दिए हैं और उन पर अमल करने तथा सचिव स्तर के अधिकारी के हलफनामे के साथ तीन मई तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

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