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UP में जनसंख्या नियंत्रण कानून के फायदे : 2 बच्चे हैं तो नौकरी, प्रोमोशन, टैक्स में छूट और चुनाव भी लड़ें

By Shakti Prakash Shrivastva on July 10, 2021
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लखनऊ, (शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव)। यह तो सच है ही कि देश के विकास में जनसंख्या की अधिकता एक बहुत बड़ी बाधा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो व्यवस्थागत अफरा-तफरी दिखी उससे एक बारगी यह एहसास हुआ कि यदि जनसंख्या कम होती तो शायद जन-धन की जो हानि हुई वो न होती। कही न कही इसी तरह का एहसास सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए प्रेरित किया। सीएम योगी के निर्देश पर राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल की अध्यक्षता में जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। आने वाले दिनों में यदि ये ड्राफ्ट कानून में बदला तो जिनके दो बच्चे होंगे उन्हे टैक्स में छूट सहित कई तरह के फायदे मिलेंगे वहीं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें न तो सरकारी नौकरी मिलेगी, न ही वो पंचायत या स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ पाएंगे और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ ही उन्हे मिलेगा। और भी बहुत सारी सुविधाओं से उन्हे वंचित होना पड़ सकता है।

विधि आयोग का दावा है कि अनियंत्रित जनसंख्या के कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस ड्राफ्ट में जहां दो बच्चे वालों को कई तरह के फायदे दिये जाने का प्रावधान है वहीं वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाने पर फ्री एजुकेशन आदि की व्यवस्था दी गयी है। सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। राज्य विधि आयोग ने ड्राफ्ट को उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक-2021 नाम दिया है। ड्राफ्ट को आयोग की वेबसाइट पर शुक्रवार को अपलोड भी कर दिया गया है। 19 जुलाई तक जनता से इस पर राय मांगी गई है। यह ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया गया है, जब 11 जुलाई को योगी आदित्यनाथ सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है। कानून के मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक ये विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक साल बाद लागू होगा। जस्टिस मित्तल की मुताबिक जानबूझकर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे कानूनी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वालों को योजनाओं का लाभ मिले।

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