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HC का आनलाइन सुनवाई का फैसला वापस : आफ़लाइन भी होगी सुनवाई, जिला कोर्ट में वकीलों की संख्या 10 से अधिक नहीं

By Shakti Prakash Shrivastva on January 3, 2022
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               प्रयागराज, (संवाददाता)। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लिया गया मुकदमों की आनलाइन सुनवाई का फैसला सोमवार को वापस ले लिया गया। नए आदेश के मुताबिक अब 4 जनवरी से आनलाइन के साथ ही साथ मुकदमों की आफ़लाइन सुनवाई भी होगी। रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश का अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन ने जमकर विरोध किया था। विरोध करने वालों ने इस बाबत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ज्ञापन भी दिया था। इस विरोध के बाद ही सोमवार को यह आदेश वापस ले लिया गया। इस नए आदेश से अधिवक्ताओं में खुशी है। इस नए आदेश के साथ-साथ हाईकोर्ट ने अपने सभी अधीनस्थ कोर्ट के लिए भी आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी पीठासीन अधिकारी कोविड-19 के दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करें। कोर्ट रूम में एक बार में वकीलों की संख्या 10 से ज्यादा न हो। कोर्ट रूम में उचित दूरी के साथ 6 कुर्सियों की व्यवस्था ही की जाएगी। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी को कोर्ट में व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की शक्ति होगी। अधिवक्ताओं के कामकाज के संबंध में पहले की गई व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। यह परिवर्तन चीफ जस्टिस की इजाजत से किया गया है। हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई अब हाईब्रिड मोड पर की जाएगी। वकीलों को अगले आदेश तक गाउन पहनने से छूट दी गई है। उन्हें 4 जनवरी से केवल कोट और बैंड में अदालतों में आना होगा। अदालतों में सुनवाई के लिए सीमित संख्या में केवल नए मामले सूचीबद्ध किए जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अनुसार, पुराने और अपरिहार्य मामलों को भी काजलिस्ट में अग्रिम सूचना के साथ सूचीबद्ध किया जा सकता है। अधिवक्ताओं सहित बार ने भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

 

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