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बिहार में शाम चार बजे तक खुलेंगीं दुकानें, शाम छह बजे से नाइट कर्फ्यू ,शादी समारोह में 50 लोगों की अनुमति

By Nikhil Pal on April 29, 2021
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पटना-बिहार में बढ़ते कोरोना संकट के बीच नीतीश कुमार सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं किया। हालांकि, सख्ती जरूर बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ आज हुई अहम बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके मुताबिक, बाजार में भीड़ कम करने के लिए और कड़ाई की जाएगी। धारा 144 का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अब शाम 4 बजे ही दुकानें बंद हो जाएंगी। शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शादी समारोह में भी अब अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे।

बिहार में नई गाइडलाइन जारी

बिहार में गहराते कोरोना संकट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और बिहार में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। आदेश में कहा गया है प्रदेश में 29 अप्रैल से सभी दुकानें शाम 6बजे की बजाय दोपहर बाद चार बजे बन्द होंगी।इसमें कहा गया है कि रात्रि कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके अनुसार विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा रहेगी।इसमें कहा गया है कि विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू 10 बजे से प्रभावी होगा और इन समारोहों में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे और सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय दोपहर बाद चार बजे बन्द कर दिये जायेंगे।इसमें कहा गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के बारे में पूर्व में दिए गए निदेश का सख्ती से अनुपालन जिला पदाधिकारी करवायेंगे।यह प्रतिबंध जिन सेवाओं/गतिविधियों पर लागू नहीं होगा उनमें सार्वजनिक परिवहन (क्षमता के 50 प्रतिशत), औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, ई-कामर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियां, ठेला पर फल/सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री, कृषि एवं इससे जुडे़ कार्य, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि नौ बजे तक टेक होम सेवा शामिल हैं।

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