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ऑक्सीजन सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को चेतावनी, कहा- सख्त फैसला लेने पर मजबूर ना करें

By Nikhil Pal on May 7, 2021
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नई दिल्ली(एजेंसी)- देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत अभी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल, दिल्ली को फिर 700 मीट्रिक टन से कम ही ऑक्सीजन मिला। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फिर फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें सख्त फैसला लेने पर मजबूर ना करें।शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बीते दिन आपने हलफनामा दिया था कि 700 एमटी ऑक्सीजन सप्लाई किया गया है।हम साफ कर देना चाहते हैं कि दिल्ली को हर रोज़ 700 एमटी ऑक्सीजन मिलना चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए ही नहीं।हमें सख्त फैसला लेना पर मजबूर ना करें।

सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी

मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने आगे के आदेश तक दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर दिन देने का आदेश दिया है। दिल्ली की ओर से सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने कोर्ट में दिल्ली को सप्लाई किए जाने वाले ऑक्सीजन के बारे में जानकारी दी। इसमें बताया गया कि शुक्रवार सुबह 9 बजे तक दिल्ली सरकार को 86 MT ऑक्सीजन मिल चुकी है और 16 MT रास्ते में है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया, ‘हम दिल्ली के लिए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहते हैं और इसके लिए हम सख्ती नहीं करना चाहते।’ दिल्ली सरकार ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी कि इसे कोर्ट के आदेश के बावजूद 700 MT ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली। आपको बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत कई दिनों से चल रही है। कई प्राइवेट अस्पतालों द्वारा हाईकोर्ट का रुख किया गया था। जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि दिल्ली को 700 एमटी ऑक्सीजन दी जाए। गुरुवार को केंद्र सरकार ने अदालत को सूचना दी थी कि दिल्ली को 700 एमटी से अधिक ऑक्सीजन दे दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख उनका धन्यवाद किया था, साथ ही अपील की थी कि दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा अब कम ना किया जाए।

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