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यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

By Nikhil Pal on April 20, 2021
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नई दिल्ली(एजेंसी)- उत्तर प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी उसपर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते हुए देखकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य के पाच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था।सोमवार को हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पांच बड़े शहरों प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक मॉल और रेस्तरां बंद करने समेत कड़े प्रतिबंध लागू करने का आदेश जारी किया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने का दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए सभी कदम की दो हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी है।सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार से कहा आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को ध्यान दें, फैसले पर हम रोक लगा रहे हैं।इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में स्थिति बदतर होते देख लखनऊ, कानपुर शहर, प्रयागराज, वाराणसी तथा गोरखपुर में लॉक डाउन का निर्देश दिया था। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। एसजी तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया था।हाई कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह निर्देश कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण है। सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण काल में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रही है। अगर सरकार को लगता है कि बिना लॉकडाउन के बात नहीं बनेगी तो लॉकडाउन भी होगा। जैसा पहले भी किया गया था।इससे पहले दिन पर दिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में 19 अप्रैल की रात से सात दिन के लिए लॉकडाउन के निर्देश पालन का इनकार करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का निर्देश दिया था।

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