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गोरखपुर : राज नर्सिंग कालेज के मालिक डॉ. अभिषेक की करोड़ों की संपत्तियां होंगी कुर्क, डीएम ने दिया आदेश

By Shakti Prakash Shrivastva on November 3, 2022
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पूर्वाञ्चलनामा न्यूज, गोरखपुर।  एक लंबे अरसे से कई तरह के विवादों में उलझे राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के मालिक डॉ.अभिषेक यादव की परेशानियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों शासन के निर्देश पर इनके खिलाफ फर्जीबाड़ा संबंधी केस दर्ज किया गया था। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने झूठे दस्तावेज के आधार पर शासन से मान्यता मिलने की झूठी जानकारी देकर छात्र-छात्राओं का प्रवेश अपने कालेज में लिया था। शिकायत मिलने पर इनके खिलाफ गोरखपुर कोतवाली में शासन के संयुक्त सचिव ए के सिंह ने 8 जनवरी, 2022 को एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में अब गोरखपुर के जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने इनकी और इनकी पत्नी समेत इनकी बहन की लगभग पचास करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क किये जाने का आदेश किया है। तिवारीपुर पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी व राज नर्सिंग कॉलेज के मालिक डॉ. अभिषेक यादव, उनकी पत्नी व बहन से जुड़ी लगभग 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क करने संबंधी यह आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी के इस आदेश पर डॉ अभिषेक समेत आरोपियों की चिह्नित जमीन, निर्मित मकान, नर्सिंग कॉलेज व उसके आठ वाहनों की कुर्की होगी। इस आदेश के क्रम में ही आरोपियों के अलग-अलग बैंकों के 15 से अधिक खातों से लेन-देन पर भी रोक लगा दी गई है। बगैर विधिक मान्यता के अपने कालेज में छात्रों का प्रवेश ले कर उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वाले जालसाज डॉ.अभिषेक सहित कुल पाँच आरोपी इस समय जेल में बंद हैं। आरोपी डॉ.अभिषेक यादव का राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कालेज महानगर के पूर्वी-उत्तरी छोर पर पिपराइच के तुर्रा बाजार में स्थित है।
कोतवाली थाने में दर्ज है गैंगस्टर का मुकदमा

कोतवाली में जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने के बाद जब  पुलिस ने तफतीश शुरू की तो पता चला कि महानगर के दुर्गाबाड़ी निवासी डॉ. अभिषेक यादव के साथ कई अन्य भी है जो मिलकर एक गिरोह बनाकर एडमिशन का फर्जीबाड़ा कर रहे हैं। इस गिरोह में डॉ अभिषेक के साथ उनकी पत्नी डॉ. मनीषा यादव, शाहपुर क्षेत्र में रहने वाली बहन डॉ. पूनम यादव, शक्तिनगर निवासी डॉ. सी प्रसाद उर्फ चौथी, बस्ती जिले के लालगंज, खोरिया निवासी शोभितानंद यादव, गुलरिहा थानाक्षेत्र के करमहा निवासी श्यामनरायण मौर्य और मोगलहा निवासी विशाल त्रिपाठी भी शामिल हैं। ये सब मिलकर 2015 से ही फर्जीबाड़ा कर रहे हैं। इस आधार पर एसएसपी ने कोतवाली थाने में 16 सितंबर, 22 को आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी विवेचना इन दिनों तिवारीपुर थाने की पुलिस कर रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश द्वारा डॉ. अभिषेक सहित जुड़े लोगों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है। जल्द ही कुर्की की कार्रवाई होगी।

 

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